वरुण शर्मा | मुजफ्फरनगर3 मिनट पहले
- कॉपी लिंक
मुजफ्फरनगर के कोतवाली थाना क्षेत्र में नाबालिग लड़की के साथ छेड़छाड़ के मामले में आरोपी को दोषी करार देते हुए पॉक्सो कोर्ट ने सख्त सज़ा सुनाई है। विशेष पॉक्सो कोर्ट के न्यायाधीश अंजनी कुमार सिंह ने आरोपी राजन पुत्र गोपाल को तमाम गवाहों और सबूतों के आधार पर दोषी करार दिया है। जिसके आधार पर अदालत ने दोषी राजन को 2 साल के कठोर कारावास और 5000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है।
दरअसल, नाबालिग लड़की के परिजनों ने शहर कोतवाली में राजन पर छेड़खानी का गंभीर आरोप लगाते हुए लिखित में शिकायत दी थी। जिस पर पुलिस ने सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज़ कर जांच शुरू की थी। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी के खिलाफ साक्ष्य जुटाए और आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।
साथ ही पुलिस ने पीड़िता के 164 के तहत कोर्ट में बयान दर्ज़ कराए और जांच को आगे बढ़ाते हुए मामले में चाजर्शीट अदालत में दाख़िल की। सुनवाई के दौरान अदालत में अभियोजन पक्ष की ओर से सरकारी वकील विनय कुमार अरोड़ा और मनमोहन ने ठोस सबूत और गवाहों के माध्यम से मामले को मजबूती से पेश किया। उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि आरोपी के खिलाफ सभी आवश्यक साक्ष्य कोर्ट के सामने रखे जाएं, जिसके आधार पर आरोपी को दोषी पाया गया।